सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले पूर्णत: प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक से 15 जून तक हेतु नवीन व्यवस्था आदेश जारी!
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले पूर्णत: प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक से 15 जून तक हेतु नवीन व्यवस्था आदेश जारी!
डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने गृह विभाग मंत्रालय के निर्देशों के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर 01 जून से 15 जून 2021 तक नवीन व्यवस्था के आदेश जारी किए है। उक्त आदेश ग्राम, वार्ड एवं ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, पूर्णत: प्रतिबंधित किए है। स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेगी। ऑन लाइन क्लासेस चालू रहेगी। जिले के सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह। सभी धार्मिक, पूजा स्थल पूर्वानुसार आमजन के लिए बंद रहेंगे।
केवल सांकेतिक रूप से दैनिक गतिविधियां के संपादन हेतु एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही हो सकेंगे। अति-आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय सौ प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित है। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोगों की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम बीस लोगो की अनुमति रहेगी।
इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन का अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हैण्डवाश एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था, सभी व्यक्ति फेस मास्क कवर का उपयोग करे यह आयोजक को सुनिश्चित करना होगा। पूरे जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रात: 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। रूल आफ सिक्स-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेगा। जिल से समस्त दुकानदारों को दुकानों में एवं दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ के तहत् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा हो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। दुकानदार द्वारा नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को दो गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां जिले की समस्त व्यवसायिक प्रतिश्ठान यथा किराना,कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटा चक्की, सेलून, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, स्टेशनीरी आदि प्रात: 06 बजे से सायं 07 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रहे सकेंगे।
इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा अर्थात् एक दिन एक साईड की दुकानें तथा दूसरे दिन साईड की दुकानें खोली जा सकेगी। जिसके लिए संबंधित नगर पालिका एवं परिषद् द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारी, कर्मचारियों,श्रमिकों को वैध आईकार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नही होगी। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 का पालन करते हुए किया जा सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेस कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल निरन्तर चालु रह सकेंगे। डेयरी एवं दूध की दुकाने अपनी साइड के अनुसार प्रतिदिन खुली रहेगी। दूसरी साईड की दुकानें भी प्रात: 06 बजे से 09 बजे तक तथा शाम 06 बजे से 07 बजे तक खुली रहेगी। पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाए, आटा चक्कीं पूरी तरह से चालू रहेंगे।