पंचायत समिति के सभापति-उपसभापति का चुनाव टाले जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती

पंचायत समिति के सभापति-उपसभापति का चुनाव टाले जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-18 16:11 GMT
पंचायत समिति के सभापति-उपसभापति का चुनाव टाले जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्य के 25 जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और 351 पंचायत समिति के सभापति व उपसभापति के चुनाव को टालने को लेकर लिए गए निर्णय के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका इगतपुरी पंचायत समिति के सदस्य सोमनाथ जोशी ने दायर की है। याचिका के अनुसार 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जिला परिषद के अध्यक्ष व पंचायत समिति के सभापति व उपसभापति के चुनाव को चार महीने के लिए टालने के संबंध में लिया गया निर्णय असंवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव को टालने के संबंध में मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया फैसला मनमानीपूर्ण व किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि मंत्रिमंडल के पास इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं ही नहीं है। लिहाजा चुनाव टालने के संबंध में लिए गए निर्णय को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे निरस्त कर दिया जाए। चुनाव टालने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 243ई के विभिन्न प्रावधानों व अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। 

याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर प्रशासन व पुलिस बल पर पड़नेवाले काम के दबाव के चलते चुनाव को टालने का निर्णय लिया गया है। जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा पंचायत समिति के चुनाव की तारीख एक जैसी नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक उद्देश्य के चलते जिलापरिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी की गई है।

ऐसे में चुनाव टालने के संबंध में दिया गया तर्क पूरी तरह से काल्पनिक व राजनीतिक है। इसलिए इसे स्वीकार न किया जाए। और सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। विधानसभा की अपेक्षा जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा पंचायत समिति का चुनाव छोटा होता है। अधिवक्ता एसबी तलेकर के माध्यम के दायर इस याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति एसके शिंदे की खंडपीठ के सामने सुनवाई होगी।

 

 

 

 

 

 

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