3 आरोपियों को 7 वर्ष की कैद, पार्षद सहित चार को तीन-तीन वर्ष का कारावास

प्राणघातक हमला 3 आरोपियों को 7 वर्ष की कैद, पार्षद सहित चार को तीन-तीन वर्ष का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-31 13:41 GMT
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नगर संवाददाता, कटनी। कोतवाली थाना अंतर्गत गांधीगंज में यादव समाज के ही दो पक्षों के बीच वर्ष 2015 में गाली-गलौच और मारपीट के मामले में पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को सजा सुनाई है। मारपीट और गाली-गलौच के मामले में जहां पार्षद संदीप यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है तो पार्षद के चाचा जालिम यादव पर तलवार से हमला करने वाले बच्चा यादव और उसके परिवार के तीन सदस्यों को 7 वर्ष की सजा सुनाई  गई है। मामला इस प्रकार है कि सात वर्ष पहले सार्वजनिक कुंए के समीप राजाराम यादव और लक्ष्मी उर्फ बच्चा यादव के बीच यहां पर जमकर बवाल हुआ था।

राजाराम और उसके परिवार के अन्य तीन सदस्यो ने जहां बच्चा यादव के परिवार सहित गाली-गलौच की थी, वहीं बच्चा यादव और
उसके परिवार के तीन सदस्यों ने राजाराम के भाई जालिम यादव पर तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया था। बच्चा यादव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324 और 506 के तहत मामला कायम किया था, जबकि जालिम यादव की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 के तहत पुलिस ने मामला कायम किया था।

मारपीट और गाली-गलौच में ये आरोपी
पंकज यादव और उसकी माता सीता यादव के साथ गाली-गलौच करने पर कोतवाली पुलिस ने जालिम यादव, राजाराम यादव, संदीप यादव और यश यादव को आरोपी बनाया था। वर्तमान समय में संदीप यादव नगर निगम में कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद हैं। धारा 324 में दो-दो वर्ष और धारा 323 में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी ने पैरवी की। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पुरानी रंजिश को लेकर राजाराम यादव और उसके परिवार के सदस्यों ने  सार्वजनिक जगह पर गाली-गलौच की थी।

दूसरे पक्ष ने तलवार से किया था हमला
गाली-गलौच का यह मामला तब और अधिक तूल पकड़ गया, जब पंकज यादव के परिवार ने भी जालिम यादव के ऊपर तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में पिन्चू उर्फ राहुल, रंगेश यादव, पंकज यादव के साथ लक्ष्मी उर्फ बच्चा यादव को धारा 307, 294 के तहत आरोपी बनाया था। इस मामले में बच्चा यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उपशभित कर दी गई है, जबकि अन्य तीनों आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह विवाद उस समय काफी सुर्खियों में रहा, जब यादव समाज के
लोग ही आपस में रात में भिड़ गए थे। लोग भी विवाद को लेकर अंचभित रहे।

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