23 साल की एक्टिविस्ट नोदीप कौर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कमला हैरिस की भतीजी ने उठाया था मुद्दा
23 साल की एक्टिविस्ट नोदीप कौर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कमला हैरिस की भतीजी ने उठाया था मुद्दा
चंडीगढ़। किसान आंदोलन के दौरान आपराधिक आरोपों को लेकर गिरफ्तार हुई श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नोदीप कौर को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अवनीश झिंगन ने नोदीप कौर की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अपनी याचिका में नोदीप ने कहा था कि उसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत झूठे तरीके से फंसाया गया है। उसे निशाना बनाकर गलत तरीके से उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, क्योंकि वह केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए समर्थन जुटा रही थी।
यहां तक कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने भी नोदीप कौर की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों पर, उसमें भी विशेषकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए अपमान की बात है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, पंजाबी ट्रेड यूनियन की नोदीप कौर के साथ पुलिस कस्टडी में यौन उत्पीड़न और अत्याचार के बारे में चिंतित हूं। उसे 4 हफ्ते बाद भी जमानत नहीं मिली है।
बता दें कि नोदीप कौर (23) को 12 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के कुंडली से गिरफ्तार किया गया था। नोदीप को प्रताड़ित करने का ये मामला तब सामने आया था जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट में दावा किया कि नोदीप को पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही है और उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। हालांकि, पुलिस ने कहा था कि उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।