नाबालिग से दुराचार के आरोपी को २० साल की सजा

कटनी नाबालिग से दुराचार के आरोपी को २० साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-11 13:49 GMT
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डिजिटल डेस्क, कटनी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कटनी न्यायालय ने थाना कैमोर के प्रकरण में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी  बड्डे उर्फ गोपालदास बर्मन कोधारा 376.डी भादवि के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपयेे के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश पारित किया। वहीं धारा 120बी भादवि अंतर्गत 7 वर्ष का एवं धारा 363, 366 भादवि अंतर्गत 3-3 वर्ष का एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सुश्री नविता पिल्लै द्वारा की गई। प्रकरण में आरोपी गुल्ली गोंड और राजू उर्फ ठाकुर फरार होने से केवल एकआरोपी बड्डे उर्फ गोपालदास बर्मन को दण्डित किया गया।

फर्जी जांच अधिकारी को एक साल की सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी ने 17 साल पुराने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए फर्जी जांचकर्ता दानवेन्द्र शुक्ला पिता स्व.राममनोहर राय शुक्ला  को धारा 420 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।

वहीं  धारा 385 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपयेका अर्थदंड एवं धारा 471, 34 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  अन्य अभियुक्तगण दिनेश द्विवेदी तथा ओकप्रकाश श्रीवास्तव फरार है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26/02/004 को तीन व्यक्ति शहर के कई स्कूलों में चैकिंग के बहाने से गये थे,  वहां के प्राचार्यों से कुछ कोरे प्रोफॉर्मा में हस्ताक्षर करवाए तथा मान्यता रद्द करने की धौंस देकर दस हजार रुपये का गिफ्ट लेकर होटल में बुलाया।

 सभी स्कूलों प्राचार्य जब होटल में पहुंचे और उन्हे संदेह होने पर पुलिस को लिखित शिकायत दी।  जिस पर कोतवाली थाना कटनी में अपराध क्रमांक 161/2004 अंतर्गत धारा 420, 385,34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।  पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत  न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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