बच्ची के साथ दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा

चंद्रपुर बच्ची के साथ दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-13 10:30 GMT
बच्ची के साथ दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । चंद्रपुर शहर पुलिस थाना अंतर्गत नाबालिग को गुमराह कर बलात्कार करने वाले भिवापुर वार्ड निवासी आरोपी उमेश शिल को न्यायधीश ए.वी.दीक्षित ने 20 वर्ष की सजा व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मामला इस प्रकार है कि फरियादी की नाबालिग बच्ची घर के पड़ोस में खेल रही थी। इस दौरान आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और घर में उसके साथ दुराचार किया।

फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366,376 (अ ब), 376 (2), (फ) भादवी व 5 (एम) (एन) 6 पोक्सो कानून अंतर्गत अपराध दर्ज किया था। मामले की जांच उप पुलिस निरीक्षक प्राजक्ता नागपुरे ने कर अारोपी के खिलाफ सबूत इकठ्ठा कर दोषारोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 माह कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सरकारी वकील स्वाति देशपांडे तथा कोर्ट पैरवी संतोष पवार ने काम देखा।
 

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