बालिका से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा 

चंद्रपुर बालिका से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा 

Bhaskar Hindi
Update: 2022-08-24 10:51 GMT
बालिका से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा 

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । पडोली पुलिस थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर दुराचार करने वाले आरोपी को   चंद्रपुर जिला सह न्यायाधीश ए.वी.दीक्षित ने 20 वर्ष की सजा तथा 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया कि चोराला निवासी आरोपी प्रशांत उर्फ कपिल मोरेश्वर चुदरी ने नाबालिग को भगा ले जाकर दुराचार करने की शिकायत के आधार पर धारा 363, 366,(अ), 376,(2) (अाय), (जे), (एन) सह धारा 4,5 ,(एल), 6 पोक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक अश्विनी वाकडे ने पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ सबूतों के साथ दोषारोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सभी सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष की सजा सहित  15 हजार का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।    

 

 

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