संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सामने आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया 

मैं देश की आवाज के लिए लड़ रहा हूं संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सामने आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया 

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-24 11:57 GMT
संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सामने आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।"

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर महात्मा गांधी के क्वोट को डाला।  

इससे पहले आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक पत्र में इस बात की जानकारी दी गई।  

क्या था मामला 

2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की विधानसभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? इस मामले में सूरत पश्चिम विधानसभा सीट के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मुकदमा दायर किया था। इस केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

क्या है नियम 

सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के एक केस में ऐतहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। इससे पहले कोर्ट के अंतिम फैसले तक विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त नहीं करने का प्रावधान था।

क्या चुनाव लड़ पाएंगे 

राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर चुनाव कराने का ऐलान जल्द ही कर सकती है। अब जबकि राहुल गांधी सांसद नहीं रहे हैं तो उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है।

लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, वह है कि क्या राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव (2024) लड़ पाएंगे या नहीं। अगर हाई या सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखते हैं तो वे अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद उन्हें छह साल के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति ही किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।


 

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