यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में चार आरोपितों को मिली जमानत, एसटीएफ नहीं दे पाई पर्याप्त सबूत

यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में चार आरोपितों को मिली जमानत, एसटीएफ नहीं दे पाई पर्याप्त सबूत

Bhaskar Hindi
Update: 2022-10-08 09:30 GMT
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में चार आरोपितों को मिली जमानत, एसटीएफ नहीं दे पाई पर्याप्त सबूत

डिजिटल डेस्क, देहरादून। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण मामले में चार आरोपितों को जमानत मिल गई है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी समेत चार आरोपितों को जमानत मिल गई है। हालांकि, इस केस में जिन 21 आरोपितों पर गैंगस्टर लगाई गई है, उनमें से किसी की भी जमानत नहीं हो पाई है।

पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कुल 41आरोपितों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत से पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी के अलावा तुषार चौहान, भावेश जगूड़ी और अंकित रमोला को जमानत मिली।

जमानत को लेकर कोर्ट में दो दिनों तक हुई बहस: बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि अदालत से पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी व अन्य की जमानत मंजूर हुई हैं। जमानत को लेकर कोर्ट में दो दिनों तक बहस हुई। जमानत को लेकर कोर्ट में दो दिनों तक हुई बहस बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि अदालत से पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी व अन्य की जमानत मंजूर हुई हैं। जमानत को लेकर कोर्ट में दो दिनों तक बहस हुई।

पर्याप्त सबूत एसटीएफ पेश नहीं कर सकी: बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि दिनेश चंद्र जोशी के पास से कोई धनराशि की रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा दिनेश चंद्र जोशी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 80 लाख रुपये में अभ्यर्थियों को पेपर बेचा है, लेकिन इसका भी कोई पर्याप्त सबूत एसटीएफ पेश नहीं कर सकी।

एक-एक लाख रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये का बांड भरवाया: इतना ही नहीं जिन छात्रों को पेपर बेचने का आरोप लगाया गया है, उनको केस में आरोपित न बनाकर मात्र उनके बयानों के आधार पर ही जोशी को आरोपित बनाया गया है। अदालत ने आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये का बांड भरवाया है। इतना ही नहीं जमानत मिलने वाले आरोपियों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है।

 

 (आईएएनएस)

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