केरल हाई कोर्ट ने सीएम सचिव की पत्नी की नियुक्ति को रखा बरकरार
सबसे पहले उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई थी
बता दें कि रागेश सीपीआई (एम) के पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, जो कन्नूर से आते हैं और विजयन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। दूसरे नंबर के उम्मीदवार जैकब स्केरिया ने कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा है कि अब इस बारे में आगे क्या करना है इस पर कानूनी सलाहकारों से बात करेंगे। स्केरिया ने कहा कि यह फैसला यूजीसी 2018 दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएचडी करने के लिए ली गई तीन साल की अवधि को शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता, साथ ही छात्र निदेशक के रूप में कार्य करते हुए उनकी सेवा को भी नहीं गिना जा सकता। इस बीच, वर्गीस ने इस फैसले पर कहा कि, अब मुझे खुशी है कि मैं सही साबित हुई हूं।
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