फिर शपथ: कोर्ट की गंभीर चिंता जताने के बाद पोनमुडी को राज्यपाल रवि ने मंत्री पद की दिलाई शपथ

  • तीन महीने बाद फिर से तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री बनें पोनमुडी
  • आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला
  • शपथ दिलाने से मना कर रहे थे राज्यपाल

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-22 13:13 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत की कड़ी टिप्पणी के एक दिन बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम डीएमके के वरिष्ठ नेता के. पोनमुडी को तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने पोनमुडी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शपथ दिलाई। पोनमुडी ने 19 दिसंबर 2023 को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये जाने पर मंत्री पद गंवा दिया था। इसके तीन महीने बाद वह फिर से तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री बनाये गए हैं।

आपको बता दें राज्यपाल ने पोनमुडी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए उन्हें शपथ दिलाने से मना कर दिया था। मामले को लेकर डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुको ने मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की।  शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुडी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी।  सुप्रीम सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को यह सफलता मिली है। स्टालिन लंबे समय से पोनमुडी को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। 

अमर उजाला के मुताबिक एक दिन पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। टॉप कोर्ट ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ से कहा, ‘राज्यपाल ने कहा है कि उनकी अदालत की अवमानना की जरा भी मंशा नहीं है। राज्यपाल ने पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए दोपहर बाद 3.30 बजे बुलाया है। 

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