मानवीय रुचि: मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों से प्रशिक्षण लेने वालों को ड्राइविंग टेस्ट से छूट नहीं
केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि एक जून से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) और ड्राइविंग स्कूलों के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि एक जून से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) और ड्राइविंग स्कूलों के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
इसके पहले मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वे मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट करा सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि मौजूदा नियमों में एक जून से कोई बदलाव नहीं होगा।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि निजी ड्राइविंग स्कूलों में परीक्षा पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसका उपयोग आरटीओ में जांच के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन चलाने में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों के लाइसेंस और नियम का प्रावधान है। ये स्कूल सफल प्रशिक्षण पर प्रमाणपत्र जारी करते हैं। लेकिन यह प्रमाणपत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास होगा।
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