कानून: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में ईडी की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कथित दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धन शौधन शिकायत को खारिज कर दिया।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-08 15:05 GMT

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कथित दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धन शौधन शिकायत को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम दृष्टया अधिनियम के तहत उल्लिखित कोई अपराध मौजूद नहीं है।

ईडी ने आयकर विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर अनिल टुटेजा (आईएएस), यश टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच शुरू की।

इसमें छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले टुटेजा को कथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था।

इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि रायपुर के मेयर अजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर "सरगना" था, जो टुटेजा के निर्देशों के अनुसार सिंडिकेट चलाता था।

ईडी ने आरोप लगाया था कि एक आपराधिक सिंडिकेट - जिसमें उच्च-स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनेता शामिल हैं - छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, जो सरकारी विभागों पर नियंत्रण करके अवैध रिश्वत वसूली में शामिल था।

एजेंसी ने मामले में 121.87 करोड़ रुपये की 119 अचल संपत्तियां जब्त की हैं, जिसमें टुटेजा की 8.83 करोड़ रुपये की 14 संपत्तियां भी शामिल हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News