राष्ट्रीय: भारतीयों की सुरक्षा, सम्मान और आस्था का रखा जाए ख्याल मुख्तार अब्बास नकवी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-05 12:17 GMT

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "मदरसों को लेकर कई तरह के सवाल समय-समय पर उठते रहे हैं, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पर उस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब आगे क्या कदम उठाएगी, वह देखना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ने का सवाल है। ऐसे में मदरसों की विश्वसनीयता को मजबूत और कायम करना यह भी प्राथमिकता होनी चाहिए।"

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में एक भारतीय वाणिज्यिक कैंप पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "कनाडा में जो घटना हुई, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। सरकार ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और वहां जहां हमारे भारतीय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा, सम्मान और आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस दिशा में हमेशा हमारी सरकार और भारत के लोग तत्पर रहे हैं, लेकिन, अफसोस की बात है की विपक्ष के लोग छोटी-छोटी बातों पर हंगामा करते हैं, वह ऐसे संवेदनशील मामलों पर खामोश हो जाते हैं और लीपापोती करने लग जाते हैं।"

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा हमले की कड़ी निंदा की और इसे कायराना प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि भारत कनाडाई अधिकारियों से न्याय और कानून के पालन की उम्मीद करता है। उनके बयान में कहा गया कि ये हिंसक गतिविधियां भारत के दृढ़ संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती।

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