कानून: खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाएं झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
रांची, 7 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि 'झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम-2005' के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है?
रांची सहित राज्य में कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश की गई, जिसमें खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री होती दिख रही है।
इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर शहर में खुली जगहों पर यह कारोबार हो रहा है तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे खुले में गोमांस की बिक्री होने की बात को वेरीफाई करेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश के बाद भी चिकन एवं मीट दुकान संचालक काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। उन पर एक्शन लिया जाए।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप संचालकों पर कार्रवाई की गई है।
जनहित याचिका श्यामानंद पांडे की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरे एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं। यह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के रूल एंड रेगुलेशन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाईकोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|