अधिकार: बच्चों से जुड़ी संस्थाओं में रिक्त पदों को एक माह में भरे झारखंड सरकार हाईकोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार को बच्चों-किशोरों के संरक्षण, कल्याण और न्याय के लिए कार्य करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाओं और निकायों में रिक्त पदों पर एक माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-24 12:30 GMT

रांची, 24 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार को बच्चों-किशोरों के संरक्षण, कल्याण और न्याय के लिए कार्य करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाओं और निकायों में रिक्त पदों पर एक माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि राज्य में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को इसकी जानकारी दें।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इन संस्थाओं में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है।

सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने में दो माह का समय लग जाएगा। कोर्ट ने सरकार की दलील को नामंजूर करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया एक माह में पूरी की जाए।

इस याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में अभी तक 152 पद ही भरे जा सके हैं, जबकि 184 पद रिक्त हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया गया था कि इन संस्थाओं में अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्यों के पद कई वर्षों से खाली हैं। इस वजह से आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी और जेजे बोर्ड का सोशल ऑडिट कराने की भी मांग प्रार्थी की ओर से की गई है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Tags:    

Similar News