कानून: दिल्ली की अदालत ने के. कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल तक सीबीआई से जवाब मांगा।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-15 13:13 GMT

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल तक सीबीआई से जवाब मांगा।

इससे पहले अदालत द्वारा आज ही बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के मामले में उनकी हिरासत भी उसी दिन समाप्त होगी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत गोल-मोल जवाब दिए।

यह देखते हुए कि इस स्तर पर उसकी आगे की सीबीआई हिरासत की आवश्यकता नहीं है, एजेंसी ने मांग की कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि वह "एक प्रमुख राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और इस तरह, यह मानने के विश्वसनीय कारण हैं कि वह गवाहों और संभावित गवाहों को प्रभावित कर सकती है, जिनकी अभी जांच होनी है, आगे एकत्र किए जाने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और चल रही जांच में बाधा डाल सकती है''।

सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया और अगले दिन दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे यह कहते हुए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया कि आरोपी से "विस्तृत और निरंतर पूछताछ" आवश्यक है।

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