अपराध: बंगाल कोयला तस्करी मामला कोर्ट ने आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाली
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल क्षेत्र में विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाल दी है।
कोलकाता, 21 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल क्षेत्र में विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाल दी है।
मामले में तीन आरोपियों की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने यह फैसला किया। तीनों में से एक विनय मिश्रा लंबे समय से फरार है।
सीबीआई के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह वर्तमान में वानुअतु द्वीप में बस गया है और वहां की नागरिकता ले ली है।
विनय के अलावा, दो अन्य आरोपी जॉयदेब मंडल और नारायण खड़गे भी मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए।
उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वे उपस्थित नहीं हो सकते।
मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया की अगली तारीख तीन जुलाई है। जज ने कहा कि उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहना होगा।
सीबीआई ने इस मामले में विशेष अदालत में दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किये हैं।
मंगलवार को, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वे मामले में एक और पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे और इसमें कुछ नए नाम शामिल किए जाएंगे।
हालांकि, न्यायाधीश ने जांच के अंतिम चरण में नया पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के कारण पर सवाल उठाया।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|