अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान चार मामलों में इमरान की जमानत 19 फरवरी तक बढ़ी

एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने यहाँ गुरुवार को 9 मई की हिंसा से संबंधित चार मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका 19 फरवरी तक बढ़ा दी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-16 10:16 GMT

इस्लामाबाद, 15 फरवरी (आईएएनएस)। एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने यहाँ गुरुवार को 9 मई की हिंसा से संबंधित चार मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका 19 फरवरी तक बढ़ा दी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को सूचित किया गया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान के वकील अल कादिर ट्रस्ट मामले में व्यस्त हैं और अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय चाहते हैं।

एटीसी न्यायाधीश अरशद जावेद ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और जमानत 19 फरवरी तक बढ़ा दी।

अदालत ने अगली सुनवाई पर वीडियो लिंक के माध्यम से खान की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।

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