कानून: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ केस डायरी जमा करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी 26 मामलों की केस डायरी अगले महीने तक जमा करने का निर्देश दिया।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-18 11:18 GMT

कोलकाता, 18 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी 26 मामलों की केस डायरी अगले महीने तक जमा करने का निर्देश दिया।

पुलिस को आठ अगस्त तक केस डायरी जमा करने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने अधिकारी को गिरफ्तारी सहित अन्य किसी भी पुलिस कार्रवाई से पहले से प्राप्त संरक्षण बरकरार रखा। अधिकारी को यह संरक्षण न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने प्रदान किया था। न्यायमूर्ति मंथा को हाल ही में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

न्यायमूर्ति मंथा ने अधिकारी की अपील पर उन्हें सभी 26 मामलों में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया था। अधिकारी ने अपनी अपील में कहा था कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति मंथा ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई भी नई एफआईआर करने से पहले अदालत से अनुमति ले।

पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि अधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर मतदाताओं के प्रति उनकी जवाबदेही को बाधित नहीं किया जा सकता।

अब, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ ने भी अधिकारी को प्राप्त वही संरक्षण बरकरार रखा है।

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