राष्ट्रीय: मार्च 2023 दंगे : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालवणी पुलिस स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया
बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को रामनवमी उत्सव के दौरान 30 मार्च 2023 को मालवणी क्षेत्र में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में मालवणी पुलिस स्टेशन परिसर के ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
मुंबई, 27 जनवरी (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को रामनवमी उत्सव के दौरान 30 मार्च 2023 को मालवणी क्षेत्र में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में मालवणी पुलिस स्टेशन परिसर के ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ का 22 जनवरी का आदेश एक सामाजिक कार्यकर्ता मुहम्मद जमील मर्चेंट द्वारा दायर याचिका पर आया।
इस मामले में आरोपी बनाए गए मर्चेंट ने दलील दी है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि वह वास्तव में मलाड पश्चिम के अल्पसंख्यक बहुल इलाके मालवणी में उस रात तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज को रोक रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे वह बरी हो जाएगा क्योंकि वह निर्दोष है।
मर्चेंट ने आगे दावा किया कि मालवणी पुलिस स्टेशन में मौजूद कुछ राजनीतिक नेताओं ने कथित तौर पर पुलिस पर एफआईआर में उनका नाम शामिल करने के लिए दबाव डाला था, हालांकि वह वास्तव में अपने भवन परिसर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मदद और सहयोग कर रहे थे।
मर्चेंट की ओर से वकील संजीव कदम, प्रशांत राउल और बी.वी. बुखारी पेश हुए, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक कौशिक म्हात्रे और सहायक लोक अभियोजक आर.एम. पेठे ने किया।
उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के अलावा, मर्चेंट ने पहले मुंबई के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर क्षेत्र) राजीव जैन, पुलिस उपायुक्त अजय बंसल और मालवणी पुलिस के खिलाफ महाराष्ट्र लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त, 2023 को पुलिस डीसीपी (जोन-XI) को 30 मार्च की रात 10.30 बजे से 31 मार्च की सुबह 10 बजे तक यानी लगभग 12 घंटों के लिए मालवणी पुलिस में स्थापित 21 कैमरों से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने का निर्देश दिया था
अदालत ने याचिकाकर्ता को, जिसे फुटेज की प्रतियां प्रदान की गईं - सीसीटीवी वीडियो/ऑडियो फुटेज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के मद्देनजर एक स्वतंत्र मूल याचिका दायर करने की भी अनुमति दी।
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