कानून: सनातन टिप्पणी मामला उदयनिधि स्टालिन बेंगलुरु कोर्ट में हुए पेश

सनातन धर्म पर बयान को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन मंगलवार को बेंगलुरु में विशेष अदालत में पेश हुए।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-25 06:45 GMT

बेंगलुरु, 25 जून (आईएएनएस)। सनातन धर्म पर बयान को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन मंगलवार को बेंगलुरु में विशेष अदालत में पेश हुए।

अदालत ने सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता वी. परमेशा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को पेश होने का आदेश दिया था।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों से उनका, उनके धर्म और हिंदू धर्म के लोगों का अपमान हुआ है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 298 और 500 (मानहानि) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था।

उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे 'उन्मूलन' (समाप्त) किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया था।

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