कानून: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-18 09:08 GMT

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी।

न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि वो आप नेता की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी। उस दिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी।

सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका उनके वकील मोहित माथुर ने दायर की है, जिसमें मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया कि उनके मुवक्किल को रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है।

उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। माथुर ने मुकदमे में देरी पर भी जोर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सिसोदिया को निचली अदालत जाने की इजाजत देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।

माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सिसोदिया बेल के लिए सभी आवश्यक शर्त पूरा कर रहे हैं।

इससे पहले, सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने से जांच में बाधा आ सकती है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News