पोर्श कार केस: नाबालिग आरोपी के पिता और दादा की बढ़ी मुश्किलें, बिजनेसमैन को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज

  • दादा की बढ़ी मुश्किलें
  • सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज
  • जानिए क्या है पूरा मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-07 06:04 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस के नाबालिग आरोपी के पिता और दादा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पोर्श कार एक्सीडेंट में पहले से गिरफ्तार पिता और दादा के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 420 और 34 जोड़ दी गई है। दरअसल, एक बिजनेसमैन को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोनों की भूमिका सामने आई है। इन दोनों के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, डीएस कुतरे नाम के एक व्यवसायी ने चंदननगर थाने में विनय काले नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायकर्ता डीएस कुतरे पुणे के वडगांव शेरी इलाके में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है। शिकायत के मुताबिक, डीएस कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने निर्माण कार्यों के लिए विनय काले से 5% के रेट पर लोन लिया था जिसे वह समय से चुका नहीं पाया। आरोप के मुताबिक, लोन चुकाने में देरी के बाद विनय काले ने मूल राशि में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर शशिकांत दूबे को परेशान करने लगा। पिता डीएस कुतरे के आरोप के मुताबिक, बेटे शशिकांत ने प्रताड़ना से तंग आकर 9 जनवरी, 2024 को आत्महत्या कर ली।

जोड़ी धारा 420 और 34

चंदननगर थाने में विनय काले के खिलाफ दर्ज मामले में जांच के बाद पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के दादा और पिता सहित पांच लोगों की भूमिका सामने आई है। आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने दादा और पिता के खिलाफ कार एक्सीडेंट मामले में दर्ज शिकायत के साथ आईपीसी की धारा 420 और 34 भी जोड़ दी है। 

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