मथुरा मंदिर- मस्जिद विवाद: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर सुको ने लगाई रोक
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे कराने का आदेश
- 14 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया
- सुको ने हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर रोक लगा दी है। सुको ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त नियक्त करने को कहा गया। हालांकि टॉप कोर्ट ने अदालत मामले की सुनवाई जारी रखने को कहा है। । दो जजों की बैंच ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी।
आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी।
वकील ने कहा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। तर्क को सही मानते हुए शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने को कहा गया है।
आपको बता दें हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने की मांग की गई , जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।