NDA की परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से कहा इसी साल लो परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती  NDA की परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से कहा इसी साल लो परीक्षा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-22 08:13 GMT
हाईलाइट
  • NDA परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सरकार अगले साल मई 2022 में होने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रही थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इसी साल होने जा रही एनडीए परीक्षा में शामिल करने को कहा है। इस साल का एंट्रेस एक्जाम 14 नवंबर को होगा। 

कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि परीक्षा के बाद यदि कोई परेशानी आती है तो सरकार अदालत को सूचित कर सकती है। न्यायालय नहीं चाहता कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। इसके लिए रक्षा मंत्रालय को जरूरी कदम उठाना चाहिए।

हालांकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिए अपने हलफनामे में कहा कि महिला अफसरों के लिए उचित चिकित्सकीय मानक तैयार हो रहे हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का निकाय तीनों रक्षा सेवाओ के लिए जरूरी अभ्यास करेगा और उनकी उम्र, ट्रेनिंग जैसे कई पहलुओं को ध्यान रखा जाएगा। फिर भी शीर्ष अदालत ने कहा कि एक साल की देरी क्यों? जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में लेटलतीफी नहीं चाहते लेकिन इस संबंध में कोई समय सीमा भी तय नहीं कर रहे हैं कि किस तारीख को यूपीएससी को अधिसूचना जारी करना है।


 

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