किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - विरोध का अधिकार, लेकिन सड़कें अवरुद्ध करने का नहीं

Farmers Protest किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - विरोध का अधिकार, लेकिन सड़कें अवरुद्ध करने का नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-23 18:00 GMT
हाईलाइट
  • किसान आंदोलन के कारण सड़कें अवरुद्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा : हल खोजें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध की पृष्ठभूमि में दिल्ली-एनसीआर में सड़कों की नाकेबंदी का समाधान खोजने को कहा। नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने दिल्ली-नोएडा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा की गई सड़क नाकेबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

यह कहते हुए कि वह एक अकेली माता-पिता हैं और उन्हें कुछ चिकित्सीय समस्याएं भी थीं, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनकी दिल्ली की यात्रा में सामान्य 20 मिनट के बजाय दो घंटे लग रहे थे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को एक निर्दिष्ट स्थान पर विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे यातायात के बहिर्वाह और प्रवाह को रोक नहीं सकते।

पीठ ने कहा, समाधान भारत संघ और राज्य सरकारों के हाथों में है। शीर्ष अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपको एक समाधान खोजना होगा, उन्हें आंदोलन करने के लिए जगह का अधिकार हो सकता है, लेकिन सड़कों को इस तरह अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर को निर्धारित किया। पीठ ने मेहता से कहा, अब आपके पास पर्याप्त समय है। कृपया कुछ काम करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इस समय क्षेत्र के चारों ओर 141 टेंट और 31 लंगर हैं, प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर पर एक मंच स्थापित किया है, जहां से नेता भाषण देते हैं, और फ्लाईओवर के नीचे एक मीडिया हाउस भी बनाया गया है। कहा गया है, इस समय क्षेत्र में लगभग 800-1,000 प्रदर्शनकारी हैं, हालांकि, आसपास के कस्बों और गांवों से 15,000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ घंटों के भीतर इकट्ठा होती है।

राज्य सरकार ने कहा कि 26 मार्च, 2021 को शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस और राज्य प्रशासन ने अदालत द्वारा पारित आदेशों के साथ प्रदर्शनकारियों/किसानों से संपर्क किया है और उन्हें मार्ग अवरुद्ध करने के उनके घोर अवैध कार्य के बारे में समझाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। सार्वजनिक सड़कें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या राज्य के विभिन्न जिलों के बहुत पुराने और वृद्ध किसान हैं, जिन्हें कोविड-19 लहर के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। हस्तक्षेप के प्रयास अभी भी जारी हैं।

इससे पहले, अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों से उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें केंद्र और अन्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि नोएडा से दिल्ली के बीच सड़क को साफ रखा जाए, ताकि मार्ग की अनुमति दी जा सके। किसान पिछले नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी।

(आईएएनएस)

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