राज्य सरकार बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवजा करें सुनिश्चित : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली राज्य सरकार बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवजा करें सुनिश्चित : दिल्ली हाईकोर्ट
- यौन हिंसा की रोकथाम पीड़ितों की न्याय की भावना के लिए मौलिक महत्व
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन शोषण के शिकार बच्चों को मुआवजे के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता के साथ जो न्याय किया जा रहा है, यह उसे फिर से उत्पीड़ित होने से रोकने की कड़ी में एक कदम है। अदालत यौन उत्पीड़न की शिकार सात साल की पीड़िता को 50,000 रुपये के मुआवजे के अनुदान को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी।
अदालत ने कहा, अपराधी लोगों के जीवन को शारीरिक रूप से नहीं तो उनकी मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस तरह, यह अनिवार्य है कि अपराधिक पीड़ितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, उनके कष्टों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा, उनके अधिकारों की रक्षा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना राज्य का कर्तव्य है। मुआवजे के रूप में इस न्याय को इसका उदार अर्थ दिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के आदेश में कहा गया है कि यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए न्याय में कई घटक होते हैं जैसे कि आवाज उठाना, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना, सूचित किया जाना और न्याय प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना आदि। न्याय न केवल गलत करने वालों को जवाबदेह ठहराने के बारे में है, बल्कि उन्हें उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी है।
अंत में, यौन हिंसा की रोकथाम पीड़ितों की न्याय की भावना के लिए मौलिक महत्व है। अदालत ने कहा कि यह समाज को एक ऐसे व्यक्ति में बदलने पर जोर देता है जो यौन हिंसा को समझता है और पहचानता है और इसके प्रसार को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है, और इसलिए व्यक्तिगत अपराधियों के पुनर्वास (हालांकि अभी भी शामिल है) से परे है।
अदालत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया कि कैसे कम उम्र में हिंसा का बच्चों, परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के स्वास्थ्य और कल्याण पर जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में हिंसा के संपर्क में आने से मस्तिष्क के विकास में बाधा आ सकती है और तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के साथ-साथ एंडोक्राइन, सकुर्लेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, श्वसन और प्रतिरक्षा प्रणाली को आजीवन परिणामों के साथ नुकसान हो सकता है। इस प्रकार, बच्चों के खिलाफ हिंसा संज्ञानात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और परिणाम शैक्षिक और व्यावसायिक कम उपलब्धि में हो सकता है।
हिंसाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों में धूम्रपान करने, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने और उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार में संलग्न होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, एंग्जायटी, डिप्रेशन, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी खतरा बना रहता है। इससे प्रेरित गर्भपात, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं और एचआईवी सहित यौन संचारित संक्रमण हो सकते हैं।
जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, गैर-संचारी रोगों के गिरफ्त में आने लगते है। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का जोखिम बढ़ता जाता है। डब्ल्यूएचओ के कहा, हिंसा और अन्य प्रतिकूलताओं के संपर्क में आने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है, उन्हें नौकरी खोजने और जारी रखने में कठिनाई होती है। इससे अगली पीढ़ी भी प्रभावित होती है।
(आईएएनएस)
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