"मिर्जापुर" के तीसरे सीजन पर रोक लगाने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की खारीज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
मनोरंजन "मिर्जापुर" के तीसरे सीजन पर रोक लगाने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की खारीज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क. मुंबई। इंडियन सिनेमा की सबसे फेमस वेब सीरीज "मिर्जापुर" के दोनों ही सीजन्स को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। वेब सीरीज के सभी किरदार और उनके डॉयलॉग्स आज भी लोगों को मुजबानी याद होंगे। लेकिन कई लोगों को यह वेब सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने इस वेब सीरीज के तीसरे सीजन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। गुरुवार को इस याचिका की सुनवाई की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाते हुए कुछ बेहतर याचिका दायर करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा, "वेब श्रृंखला के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? एक विशेष कानून है। जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी (ओवर-द-टॉप) भी इसका (कानून का) एक हिस्सा है। आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू हो। (इसके बाद) कई सवाल उठेंगे क्योंकि प्रसारण दूसरे देशों से होता है।"
याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा,"ओटीटी उपग्रह प्रसारण अन्य देशों से होता है, भले ही दर्शक यहां हों। प्रदर्शन के बाद निवारण तंत्र अलग है। आपकी याचिका अधिक विस्तृत होनी चाहिए। बेहतर (याचिका) दायर करें।"
गौरतलब है कि इस सीरीज के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मिर्जापुर के निवासी सुजीत कुमार सिंह थे। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने किया। इस याचिका में सीधे तौर पर उन वेब सीरीज, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के बारे में बहस की गई जो ओटीटी प्लेटफॉम के माध्यम से रिलीज होती हैं।
याचिका में याचिकार्ता के द्वारा "प्री-स्क्रीनिंग" समिति बनाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन "सुप्रीम कोर्ट" ने इस सीरीज रे तीसरे सीजन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि इस वेब सीरीज के तीसरे सीजन की शूटिंग फिलहाल जारी है और जल्द ही इसका तीसरा सीजन भी रिलीज किया जा सकता है।