सतना: पुलिस ने पेश किया चालान, कोर्ट ने किया खारिज
- कोर्ट ने लाइसेंस के बावजूद भी प्रकरण बनाए जाने के मामले में यह आदेश दिया है।
- मामले में उच्च न्यायालय द्वारा वैध लाइसेंस के आधार पर आरोपी को उक्त सिरपों को सुपुर्दगी में दिया था।
डिजिटल डेस्क,सतना। मप्र ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के उल्लंघन में थाना सिटी कोतवाली द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ही आरोप गठित नहीं होने पर निरस्त किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीता पवार जंदेल की कोर्ट ने लाइसेंस के बावजूद भी प्रकरण बनाए जाने के मामले में यह आदेश दिया है।
अधिवक्ता ललित सेन ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मप्र ड्रग्स कंट्रोल एक्ट एवं कास्मेटिक एक्ट की धारा 5/13 का अभियोग पत्र अदालत में पेश किया था।
सिटी कोतवाली थाना पुलिस का आरोप था कि आरोपी मिथलेश द्विवेदी बिना वैध अनुज्ञप्ति के 112 शीशी कफ-सिरप और 7 शीशी नशीला कफ-सिरप अपने आधिपत्य में रखे था। इसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा वैध लाइसेंस के आधार पर आरोपी को उक्त सिरपों को सुपुर्दगी में दिया था।
प्रकरण की परिस्थितियों और वैध अनुज्ञप्ति को दृष्टिगत रखते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोप गठित नहीं होने के चलते आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया है।