Satna News: एसडीएम के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सोहावल स्थित बोन फैक्ट्री का मामला
- उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैक्ट्री डिस्मेंटल किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है
- एसडीएम को आदेशित किया है कि वह फैक्ट्री में बंद ताला खोल दें
Satna News: सोहावल स्थित हड्डी फैक्ट्री के डिस्मेंटल किए जाने के अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने फैक्ट्री में प्रशासन द्वारा बंद किए गए ताले को तत्काल खोले जाने का भी आदेश सुनाया है।
जबलपुर उच्च न्यायालय ने यह आदेश मेसर्स सोहावल बोन इंडस्ट्रीज के प्रो. मोहम्मद असलम की प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी निर्देशित किया है कि वह बिना परमीशन के फैक्ट्री का संचालन नहीं करेगा। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने पक्ष रखा।
ये है मामला
अधिवक्ता श्री शुक्ला ने बताया कि एसडीएम रघुराजनगर ने सोशल मीडिया और आम जनता की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत फैक्ट्री में तालाबंदी कर फैक्ट्री गिराए जाने का आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिया था।
याचिकाकर्ता के यह भी आरोप रहे हैं कि एसडीएम का आदेश अनुचित था, तालाबंदी किए जाने से फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल और सामान पड़ा हुआ है जो खराब हो रहा है, उसे भी बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैक्ट्री डिस्मेंटल किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है और एसडीएम को आदेशित किया है कि वह फैक्ट्री में बंद ताला खोल दें, ताकि याचिकाकर्ता सामान हटा सके। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी आदेशित किया है कि वह बिना विभागीय अनुमति और एनओसी के फैक्ट्री का संचालन नहीं करेगा।