सतना: अश्लील वीडियो बना दुष्कर्म करने पर उम्रकैद

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई, 67ए और 67बी का अपराध करने का दोषी माना।
  • वीडियो परिजनों को भेजकर वायरल करने की धमकी देता है।
  • थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-31 12:34 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। नाबालिग किशोरी को बहलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दुष्कर्मी को नागौद की प्रथम अपर सत्र अदालत ने शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास की सजा से दंडित किया है।

न्यायाधीश सचिन शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आशीष बारी पिता मदन गोपाल बारी निवासी रहिकवारा थाना नागौद पर 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक और एडीपीओ विनोद प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

मोबाइल में बनाया वीडियो

एडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि किशोरी ने अपने भाई के साथ नागौद थाने जाकर आरोपी के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता ने बताया कि जब वह कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, तो वह अपनी सहेली के घर खेलने के लिए जाया करती थी। तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसका शोषण कर रहा है और वीडियो परिजनों को भेजकर वायरल करने की धमकी देता है। आरोपी की बात नहीं मानने पर वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करके वायरल कर दिया। थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

आईटी और पाक्सो एक्ट में सजा

अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 3 सहपठित धारा 4 (2), 5 सहपठित धारा 6, 13/14 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई, 67ए और 67बी का अपराध करने का दोषी माना।

अदालत ने आरोपी को क्रमश: आजीवन कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास और 5-5 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत ने पीडि़ता को प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है।

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