पन्ना: लोक मार्ग बाधित करने पर पुलिस ने दर्ज किए अपराधिक प्रकरण

  • लोक मार्ग बाधित करने पर पुलिस ने दर्ज किए अपराधिक प्रकरण
  • बादशाह सांई तिराहा से अस्पताल मार्ग में पुलिस ने वाहनों के खडे मिलने पर की कार्यवाही

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-15 07:32 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना शहर के बादशाह सांई तिराहा से अस्पताल मार्ग में खुले गैरिजों में मरम्मत तथा सर्विसिंग तथा धुलाई के लिए पहँुचने वाले चार पहिया वाहनों को सडक़ मार्ग में खड़ा किए जाने एवं सडक़ में खड़े किए गए वाहनों की गैरिज के कर्मचारियों द्वारा धुलाई एवं मरम्मत किए जाने की वजह से अस्पताल के मार्ग में आवागमन की समस्या खड़ी होती है और लोक मार्ग बाधित हो जाता है इसके चलते कई बार लोक मार्ग बाधित होने की वजह से अस्पताल का रास्ता होने की वजह से मरीज भी फंस जाते है। लगातार आ रही इस समस्या को लेकर पन्ना कोतवाली पुलिस द्वारा गंभीरता दिखाते हुए कार्यवाहियां शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 13 फरवरी को जांच कार्यवाही करते हुए सामने आए मामलों पर जिम्मेदार आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 283 लोक मार्ग को बाधित करने के प्रकरण दर्ज किए गए। बादशाह संाई तिराहा अस्पताल रोड में कार के चालक कलीम खान पिता के.के. खान द्वारा कार को लोक मार्ग की सडक़ में खडा किए जाने पर कार क्रमांक एमपी-35-सीए-0643 को जप्त किया तथा आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 283 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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इसी तरह अमीन मोहम्मद पिता शेख चांद उम्र 40 वर्ष निवासी आगरा मोहल्ला द्वारा सडक़ में खड़ी की गई कार की सर्विसिंग करने के मामले में आईपीसी की धारा 283 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वाहन कार मिस्त्री आरोपी आशिफ खान पिता शेख अमीन उम्र 25 वर्ष निवासी आगरा मोहल्ला द्वारा कार क्रमांक एमपी-16-सीबी-5281 खराब हालत की सडक़ में खडी कर मरम्मत करते पाए जाने पर आईपीसी की धारा 283 मामला दर्ज किया गया। बादशाह सांई तिराहा अस्पताल रोड में वाहन क्रमांक यूपी-95 बीबी-1753 खड़ा पाया गया वहीं पास में मिक्सर मशीन लगाकर भवन निर्माण कर सीमेन्ट गारा निकाला जा रहा था जिससे लोक मार्ग बाधित होना पाया गया जिस पर पुलिस द्वारा कार्य कराने वाले व्यक्ति को तलब कर पँूछताछ की गई संतोष जनक उत्तर नहीं मिलने पर व्यक्ति सलमान पिता इसाद खान उम्र 33 वर्ष निवासी रानीगंज मोहल्ला के विरूद्ध जाफ्ता फौजदारी की धारा 188 के अंतर्गत लोक मार्ग में वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने के मामले आईपीसी की धारा 283 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। 

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