Panna News: गांजे के अवैध रूप से पेड़ उगाने के मामले में चार वर्ष की सजा

  • गांजे के अवैध रूप से पेड़ उगाने के मामले में चार वर्ष की सजा
  • मादक पदार्थ गांजे के १५ नग पेड़ लगे पाए गए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-08 12:53 GMT

Panna News: अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे के पेड़ उगाने के आरोप में पकडे गए एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त हज्जू उर्फ हजन मोहम्मद को धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट में ०४ वर्ष का कठोर कारावास एवं ३५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकान्त ने बताया कि दिनांक २६ जुलाई २०२० को गुनौर थाने के ग्राम कचनारा में आरोपी अभियुक्त हज्जू उर्फ हसन मोहम्मद द्वारा गांजे की विक्रय के लिए अपने घर के आंगन में अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाये जाने की सूचना पर तत्कालीन एसडीओपी गुनौर शालनी परस्ते के नेतृत्व में जांच कार्यवाही की गई थी जिसमें तलाशी लिए जाने पर आरोपी के घर के बेड़ा में अवैध मादक पदार्थ गांजे के १५ नग पेड़ लगे पाए गए।

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जिनकी लम्बाई ०८-०९ फुट की होना पाया गया था। गांजे के अवैध रूप से लगे पाए गए पेड़ो को खुदवाकर जप्त किया गया तथा तौल कराई गई तो कुल ४.३० किलो ग्राम गांजे के पेड़ो का वजन पाया गया। पुलिस द्वारा विधिवत पंजनामा जप्ती की कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरसात में लिया गया तथा गुनौर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के तहत कार्यवाही की गई प्रकरण की विवेचना उपरांत कोर्ट में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना स्थित विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में हुई। 

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