पन्ना: देवी सिंह जिला बदर घोषित

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-21 10:18 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर ग्राम जमुनिया थाना गुनौर निवासी देवी सिंह तनय संतोष सिंह राजपूत उम्र 29 वर्ष को छ: माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। अपराधी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में थानों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अपराधी के विरूद्ध पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की जा चुकी हैं। अपराधी वर्ष 2014 से निरंतर अपराध में संलग्न है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं में जिला बदर की कार्यवाही की गई है। आदेश तामीली होने के दिनांक से पांच घण्टे के भीतर अपराधी को पन्ना जिले सहित समीपवर्ती जिलों की सीमाओ से निष्कासित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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