धार: मतदान दिवस 3 नवम्बर को अवकाश घोषित

धार: मतदान दिवस 3 नवम्बर को अवकाश घोषित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-31 10:13 GMT
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डिजिटल डेस्क, धार। धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा धार जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 202-बदनावर के लिए उप चुनाव - मतदान दिवस 3 नवम्बर 2020 मंगलवार को मतदान होगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिए कारखाना प्रबंधको को मतदान दिवस 3 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 -बी के प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 -बी के प्रावधान अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी दी गई है। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार हैं, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता हैं कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें लगा हुआ हैं, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधको को निर्देशित किया गया हैं कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

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