आगर: होम कोरोंटाईन गाईड लाईन का उल्लंघन करने पर दो दुकानें सील

आगर: होम कोरोंटाईन गाईड लाईन का उल्लंघन करने पर दो दुकानें सील

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-01 09:26 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, आगर। आगर-मालवा अनुविभागीय अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह कवचे के निर्देशानुसार कोविड-19 वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जारी गाइड लाइन का उलंघन करने पर आगर में दो दुकानें सील की गई। साथ ही दुकानदार के धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार कंटेन्मेंट क्षेत्र हाटपुरा में 21 अगस्त को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित कर संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को होम कोरोंटाईन किया था। कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के स्वस्थ होने पर वह घर गया है। किन्तु होम कोरेन्टाईन अवधि में पूरी न होने के पूर्व ही आज 31 अगस्त को संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य सुरेंद्र कसेरा एवं नरेंद्र कसेरा के द्वारा हाटपुरा स्थित मोबाईल दुकान तथा सुरेंद्र कसेरा द्वारा नई सब्जी मंडी रोड़ स्थित यूरेका इलेक्ट्रानिक दुकान खोली गई। उक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना कंटेन्मेंट एरिया एवं होम कोरोंटाईन की गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर राजस्व निरीक्षक मनीष सिंह तिवारी एवं पटवारी त्रिलोक पाटीदार के द्वारा मौका पंचनामा बनाकर दुकान सील की गई।

Similar News