नर्मदा में फैलाई गंदगी तो होगी जेल, डिंडौरी SDM ने दिए आदेश
नर्मदा में फैलाई गंदगी तो होगी जेल, डिंडौरी SDM ने दिए आदेश
डिजिटल डेस्क,डिंडौरी। नर्मदा नदी में गंदगी फैलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस बारे में डिंडौरी एसडीएम अनिल सोनी ने दिए है। मानव स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक हो रहे नर्मदा जल के शुद्धिकरण के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 के अंतर्गत अध्याय 10 (ख) धारा 133 (ए) के तहत अपशिष्ठ पदार्थों को समाहित करने व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया है।
एसडीएम ने कहा कि नर्मदा नदी क्षेत्र से 150 मीटर की दूरी पर मुर्गी पालन, मछली व्यवसाय व मांस मटन की दुकानें संचालित किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी गंदगी और अपशिष्ठ नर्मदा नदी में मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। वहीं नर्मदा किनारे कुछ लोग सुअर का भी पालन कर रहे हैं। जिससे मल व कचरा नर्मदा में समाहित हो रहा है। जल को प्रदूषित करने वाले इन कारणों को प्रमुखता से रखा गया है और इसके तहत नर्मदा क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय अगर संचालित हो रहे है तो उन पर पुलिस कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है। धारा 136 के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, फर्म संचालक को भी कड़ी कार्रवाई से गुजरना होगा।
गौरतलब है कि नर्मदा धार्मिक आस्था का केन्द्र है और इसका जल आम जनता के पीने और दैनिक जीवन के उपयोग में लाया जाता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से दुकान व अपशिष्ठ करने वाले साधनों के अन्य प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं नर्मदा के जल को भी प्रदूषण से बचाने और शुद्धिकरण के जो प्रयास शासन कर रहा है उसके तहत कार्रवाई किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। जानकारी में यह भी बताया गया है कि निकट समय में शहर से मिल रहे पांचों नालों को नर्मदा जी में प्रभावित होने से रोकने के लिए जो योजना तैयार की जा रही है उस पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।