चर्चित रबड़ी कांड... तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

छिंदवाड़ा चर्चित रबड़ी कांड... तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-01-28 09:13 GMT

डिजिटस डेस्क छिंदवाड़ा। शहर के चर्चित रबड़ी कांड में लगभग १० साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। रबड़ी में जहर मिलाकर युवक की जान लेने वाले तीन आरोपियों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने चुनावी रंजिश के चलते युवक को धोखे से शहर के पवार टी हाउस बुलाया और यहां जहरीली रबड़ी खिलाकर उसकी हत्या का षडय़ंत्र रचा था। जहरीली रबड़ी के सेवन के बाद युवक की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
अपर लोक अभियोजक सुनील सिंधिया ने बताया कि साल २००९ में ३६ वर्षीय राजेश पिता इंदर ठाकुर की पत्नी और प्रदीप शर्मा की भाभी ने चौरई के ग्राम गोपालपुर में सरपंच का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राजेश की पत्नी को जीत हासिल हुई थी। चुनावी रंजिश के चलते प्रदीप शर्मा ने विजय और संजय के साथ मिलकर राजेश की हत्या का षडय़ंत्र रचा। विजय और संजय ने खेत में मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर राजेश को १० सितम्बर २०११ को नागपुर नाका स्थित पवार टी हाउस में बुलाया था। राजेश अपने पिता इंदर और फागूलाल के साथ होटल पहुंचा। यहां बातचीत के दौरान आरोपियों ने राजेश को जहर डालकर रबड़ी खिला दी। जहर के सेवन से गंभीर राजेश की नागपुर में मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने चौरई के वार्ड नम्बर आठ निवासी प्रदीप पिता रामशंकर शर्मा, बसंत कॉलोनी निवासी संजय पिता शिवदयाल नामदेव और पाठाढाना चंदनगांव निवासी विजय उर्फ मोनू पिता साहबराव ब्रम्हभट्ट समेत छह लोगों को आरोपी बनाया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में प्रदीप शर्मा, संजय नामदेव और विजय उर्फ मोनू ब्रम्हभट्ट को आरोपी करार देते हुए सजा सुनाई है।
 

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