हत्यारे पति को उम्र कैद, अपराध दुस्साहसपूर्ण आपराधिक कृत्य : कोर्ट
हत्यारे पति को उम्र कैद, अपराध दुस्साहसपूर्ण आपराधिक कृत्य : कोर्ट
डिजिटल डेस्क, सतना। पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति के कृत्य को अदालत ने दुस्साहसपूर्ण आपराधिक कृत्य मानते हुए हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी पति को सबूत मिटाने का भी दोषी माना है।
7 वर्ष पूर्व हुआ था विवाह
एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि मृतिका पूनम का विवाह आरोपी से 2010 में हुआ था। 24 मई 14 को मृतिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। आरोपी का एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी होने पर मृतिका विरोध करती थी। आरोपी उसे विरोध करने पर अक्सर मारता था। 8 जनवरी 17 को पीड़िता ने अपने पिता को फोन करके आरोपी के कृत्य को बताया और बचाने की गुहार लगाई। उसके पिता पहुंच पाते, उसके पहले ही आरोपी ने पूनम को गला दबा कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतिका को साड़ी के फंदे में कमरे में लटका दिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही साड़ी का फंदा काट दिया। घटना की सूचना मिलने पर रामनगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया। विवेचना के दौरान दूसरे दिन पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302, 306, 201 का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विधि के नियमों को चुनौती
अदालत ने आरोपी के अपराध को विधि के नियमों को खुली चुनौती मानते हुए रहम की दलील नकार दिया। अदालत ने आरोपी पावेन्द्र कमार द्विवेदी पिता रामावतार निवासी पैपखरा-सीधी, हाल बंदरिया रामनगर को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद-15 हजार का जुर्माना, धारा 201 में 7 साल कैद के साथ 15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि से मृतिका के जुड़वा बच्चों को दिए जाने का आदेश भी दिया है।