धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
डिजिटल डेस्क, धार। कलेक्टर एवं जिला निवा्रचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने लोक परिशांति बनाए रखने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न- स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने हेतु धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है, एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण ) नियम 2000 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश पारित किया है। आदेष के तहत कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग के अनुभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी आमसभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहन नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. कोलाहन नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित व्यक्ति राजनीतिक दल, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 1/4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसिमल से अनाधिक) पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। चलित वाहन से लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए वाहन चालक तथा उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग का वितरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजन के लिये आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रबंधकों का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 के मध्य नही किया जा सकेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व या रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जावेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार के अनुमति आवेदन करने पर ही दी जायेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के बाद लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेगा एवं दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने धार जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया है। यह आदेश 12 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा।