बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी देना होगा
बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी देना होगा
डिजिटल डेस्क सीधी। बलात्कार के आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि थाना मझौली के अपराध क्रमांक 282/16 मप्र शासन विरूद्ध राजबहादुर कुशवाहा के प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त को पीडि़ता के साथ ज्यादती करने के संबंध में 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।
यह है पूरा माममला-
प्रकरण के तथ्य में जानकारी देते हुये कहा गया कि 20 जून 16 को पीडिता द्वारा थाना मझौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अभियुक्त राजबहादुर कुशवाहा पिता रामनरेश कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी गिजवार थाना मझौली द्वारा पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जिससे पीडि़ता गर्भवती हो गई, जिसके संबंध में भादवि धारा 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीबद्ध कर उपनिरीक्षक बृजभान तिवारी एवं उपनिरीक्षक नागेन्द्र यादव द्वारा विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
500 रुपए जुर्माना भी लगा-
शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा विचारण के दौरान पैरवी करते हुए आरोपी को धारा 376 भादवि में दोषी प्रमाणित कराया। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने में कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चात् अभियुक्त को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।