राजनांदगांव : फोटोयुक्त निर्वाचक नामवलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण संशोधित कार्यक्रम जारी
राजनांदगांव : फोटोयुक्त निर्वाचक नामवलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण संशोधित कार्यक्रम जारी
डिजिटल डेस्क, राजनांदगांव। एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए कर सकते हैं आवेदन मुद्रण त्रुटियों के संशोधन के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं राजनांदगांव 14 अगस्त 2020 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण अर्हता 1 जनवरी 2021 का पुर्नरीक्षण संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार 16 नवम्बर 2020 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक दावा-आपत्ति लिए जाएंगे। 5 जनवरी 2021 को निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा एवं 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिन नागरिकों की उम्र अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोडऩे हेतु प्रारूप-6 के माध्यम से अपने समीप के मतदान केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या अपने मतदान केन्द्र से बाहर निवास कर रहे हैं, शादी होकर ससुराल चले गए हैं, ऐसे मतदाता का नाम प्रारूप-7 के माध्यम से विलोपित किया जाएगा। मुद्रण त्रुटियों के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से मुद्रण त्रुटियों के संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।