रायगढ़ : 16 अगस्त मध्य रात्रि से 23 अगस्त मध्य रात्रि तक रायगढ़, सरिया, धरमजयगढ़ का नगरीय क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित

रायगढ़ : 16 अगस्त मध्य रात्रि से 23 अगस्त मध्य रात्रि तक रायगढ़, सरिया, धरमजयगढ़ का नगरीय क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-14 09:49 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायगढ़। केवल आवश्यक गतिविधियों को होगी संचालन की अनुमति रायगढ़, 13 अगस्त 2020 कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र: रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान साप्ताहिक बंद दिनांक 16 अगस्त 2020 दिन रविवार को उपरोक्त तीनों नगरीय क्षेत्र में पूर्व में निर्धारित समयानुसार दुकान/प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दिनांक 16 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23 अगस्त 2020 रात्रि 11.59 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। नगरीय क्षेत्र रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ क्षेत्र के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को आमजन हेतु उक्त अवधि तक के लिए बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। उक्त नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छुट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो के परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी। उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय- ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रात: 06:00 बजे से 12:00 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, ब्रेड, चिकन, मटल, मछली, एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रात: 07:00 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक होगी। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त-प्रात: 07:00 बजे से पूर्वान्ह11:00 बजे तक रहेगी। राशन सामग्री/किराना दुकानों का संचालन सशर्त-प्रात: 7.00 बजे से प्रात: 11.00 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दुध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 07:00 बजे से 10:00 बजे एवं सायं 05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी.आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें अपरान्ह 12.00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। पशु आहार, पक्षी आहार (बर्ड फीड) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं व सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं (वेटनरी सर्विसेस)एवं पेट्स शॉप व एक्वेरियम, कृषि मशीनरी विक्रय/स्पेयर पार्टस तथा कृषि उत्पाद कीटनाशक, उर्वरक, बीज से संबंधित दुकानें-ये दुकानें दोपहर 12.00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। होटल/रेस्टोरेंट के लिये निर्देश होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि पूर्व से रूके हुये व्यक्तियों/पर्यटकों/मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो। किन्तु इनमें नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। आमजन के लिये घर से बाहर निकलने के संबंध में निर्देश- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटीन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे तथा ऑनलाईन निगरानी हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी होम क्वारेंटीन मॉनिटर एप डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर स%E

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