रायगढ़ : कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर बैंक से लोन की स्वीकृति, पुसौर क्षेत्र के ग्राम -बुडू में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
रायगढ़ : कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर बैंक से लोन की स्वीकृति, पुसौर क्षेत्र के ग्राम -बुडू में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
डिजिटल डेस्क, रायगढ़।, 12 अक्टूबर 2020 कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज अपने कक्ष में 35 से अधिक लोगों की समस्यायें सुनी। अपनी समस्या लेकर पहुंचे ढिमरापुर निवासी रामेश्वर ठाकुर ने कपड़े की दुकान प्रारंभ करने के लिये बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में विलम्ब की शिकायत करने पर कलेक्टर श्री सिंह ने लीड बैंक मैनेजर को बुलाकर तत्काल लोन स्वीकृति करने के निर्देश दिये और प्रकरण को लंबित करने वाले बैंक शाखा प्रबंधक को सक्षम उपस्थित होकर विलंब का कारण बताने के निर्देश दिये। इस प्रकरण में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तत्काल 1 लाख 50 हजार का लोन स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम-महापल्ली में सरपंच की शिकायत पर अवैध शराब की बिक्री रोकने और शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के लिये सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह के पास एकलबत्ती बिजली कनेक्शन लगाये जाने की मांग पर उन्होंने बैकुण्ठपुर निवासी श्रीमती सावित्री देवी के घर एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन लगाने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह के समक्ष पुसौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुडू की महिला सरपंच ने गोठान के लिये चिन्हांकित शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग पर उन्होंने पुसौर की तहसीलदार को दूरभाष पर प्रकरण की जांच कर शासकीय भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देेश दिये। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहायता और बैंक से लोन दिलाने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह के समक्ष अपनी समस्यायें लेकर आने वाले महिला और पुरूष व्यक्तियों ने नौकरी में नियमित किये जाने, ट्रासर्फर निरस्त करने, रोजगार दिलाने, मजदूरी भुगतान, आवागमन हेतु कालोनी में मार्ग उपलब्ध कराने, भू-अर्जन की लंंबित राशि प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने, गृह निर्माण समिति के विरूद्ध जांच, मोबाइल टॉवर लगवाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये। इन आवेदनों पर कलेक्टर श्री सिंह ने परीक्षण कराने के पश्चात शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह के समक्ष पहुंचने वाले व्यक्तियों में फसलों की कटाई करने हारवेस्टर मशीनों का संचालन करने वाले प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर हारवेस्टर मशीन का पंजीयन और फसल कटाई की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अपनी समस्यायें बतायी। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि धान काटने के बाद पराली जलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने उप संचालक कृषि को इस संबंध में किसानों से पराली नहीं जलाये जाने की सहमति और धान फसल की कटाई के संंबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। स.क्र./67/ भगवती राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिसम्बर 2020 तक पूरा करें-कलेक्टर श्री भीम सिंह रायगढ़, 12 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज जिले में शासकीय नजूल भूमि के प्रकरणों का समयबद्ध ढंग से निराकरण करने और दिसम्बर 2020 तक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में नजूल शाखा के अधिकारियों और जिले के सभी एसडीएम को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और शासकीय भूमि पर निवासरत लोगों से शासकीय गाइड लाइन के अनुसार निर्धारित राशि वसूल कर स्वामित्व प्रदान करने को कहा। कलेक्टर श्री सिंह ने 1983 में प्रदान किये गये पट्टों का नवीनीकरण और आवासीय पट्टे की भूमि पर व्यावसायिक कार्य किये जाने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार शुल्क वसूल कर नवीनीकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के पट्टाधारी व्यक्तियों को पट्टे वाली जमीन को फ्री-होल्ड कराने हेतु प्रोत्साहित करें जिससे पट्टाधारी व्यक्तियों को भूमिका मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने डायवर्सन के प्रकरणों को भी तय समय में निराकरण करने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिसम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से पूरा किया जाये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, एसडीएम रायगढ़ सहित नजूल शाखा के अधिकारी उपस्थित थे।