शादी का झांसा देकर नाबालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
बालाघाट शादी का झांसा देकर नाबालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
डिजिटल डेस्क,बालाघाट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी जिला बालाघाट ने आरक्षी केन्द्र भरवेली में आरोपी विजय उर्फ छोटू पिता लक्ष्मण भलावी उम्र-21 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 21 खामटोला थाना भरवेली को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास, 366 (क) भा.द.वि. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा ने करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड, अर्थदंड अदा ने करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक, बालाघाट द्वारा की गई।विमल कुमार सिंह, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना नवंबर 2018 की है। तब अभियोक्त्री की उम्र 15 वर्ष, 9 माह थी, जो घर से बिना बताये कही चली गई थी। अभियोक्त्री के भाई द्वारा उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भरवेली में दर्ज कराई गई थी। भाई ने संदेह जताया कि अज्ञात व्यक्ति मेरी बहन को बहला-फुसलाकर कही ले गया है। करीब 4 माह बाद जब पुलिस तलाश करते हुये नागपुर बुटटी बोरी गई तो वहां पर अभियोक्त्री, अभियुक्त के पास बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा उसे दस्तयाब कर उसके घरवालों को सौप दिया गया था। अभियोक्त्री द्वारा अपने पुलिस कथन और न्यायालयीन कथनों में यह बताया था कि अभियुक्त उसे करीब 3-4 महीने नागपुर के एक कमरे में रखा था और शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया।