सीधी: नेशनल लोक अदालत की न्यायिक अधिकारियों साथ प्रीसिंटिग बैठक सम्पन्न
सीधी: नेशनल लोक अदालत की न्यायिक अधिकारियों साथ प्रीसिंटिग बैठक सम्पन्न
डिजिटल डेस्क, सीधी। सीधी म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपूर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दिनाक 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली ऑफलाईन/ऑनलाईन नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों साथ प्रीसिंटिग बैठक आज दिनांक 05.11.2020 की बैठक की गई। उक्त बैठक में श्रीमती ममता जैन विशेष न्यायाधीश सीधी सुनील कुमार जैन प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय/प्रभारी अधिकारी ने.लो. अदा., डी.एल.सोनिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वीरेन्द्र कुमार प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी आर.पी.कतरौलिया द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,योगराज उपाध्याय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सीधी राजेश सिंह चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, उमेश कुमार शर्मा पंचम अपर जिला न्यायाधीश सीधी, विवेक कुमार सिंह मुख्य न्यायिक मजि. सीधी, अशोक कुमार त्रिपाठी रजिस्ट्रार/सहा.प्रभारी अधि. ने.लो.अदा., श्रीमती मिनी गुप्ता न्यायिक मजि.प्र.श्रे. सीधी राहुल सिह न्यायिक मजि.प्र.श्रे., सविता वर्मा न्यायिक मजि. प्र.श्रे. सीधी प्रीति पाण्डेय न्यायिक मजि. प्र.श्रे. सीधी, प्रदीप कुमार परिहार न्यायिक मजिस्टेट प्र.श्रे. सीधी उपस्थित रहे। आज दिनांक 05.11.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को दी गई निःशुल्क विधिक सहायता के अन्तर्गत जेल सीधी में परिरुद्ध विधिक सहायता बंदी प्रेम सिंह गोड धारा 302 भा.दं.वि न्यायालय सत्र न्यायाधीश सीधी सत्र प्र.क. 153/20 विधिक सहायता से प्राप्त पैनल अधिवक्ता राजेन्द्र द्विवेदी एवं रामभजन सिंह गोड धारा 302/34 भा.दं.वि. न्यायालय राजेश सिंह चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सीधी सत्र प्रकरण क्र. 113/20 विधिक सहायता से प्राप्त पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार श्रीवास्तव प्रकरण में संबंधित बंदीयों से ऑनलाईन वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी एल सोनिया द्वारा चर्चा की गई उसकी समस्या को सुना गया तथा प्रकरण में पैरवी हेतु विधिक सेवा से नियुक्त पैनल अधिवक्ता राजेन्द द्विवेदी एवं विनोद कुमार श्रीवास्तव से प्रकरण के संबंध में बात कराई गई पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि अभियोग पत्र की कापी प्राप्त नहीं हुई है संबंधित बन्दी द्वारा अधिवक्ताओं को अपने परिवार का मोबाईल नं. दिया जाकर संबंधित से प्रकरण की प्रकरण जानकारी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कहा गया। अभियोग पत्र की कॉपी कॉपी अधिवक्ता को प्रदाय करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी को भेजे जाने बंदी एवं जेलर को निर्देशित किया गया।