नवलखा के जमानत आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करे विशेष अदालत
हाईकोर्ट का आदेश नवलखा के जमानत आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करे विशेष अदालत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा के जमानत को खारिज करने से जुड़े विशेष अदालत के आदेश को अस्पष्ट मानते हुए एनआई की विशेष अदालत को नए सिरे से नवलखा के जमानत आवेदन की सुनवाई करें। न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि विशेष अदालत ने नवलखा के जमानत आवेदन को खारिज करने को लेकर किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। जबकि नियमानुसार कारणों का उल्लेख करना जरुरी है। विशेष अदालत ने मामले से जुड़े सबूतों का भी विश्लेषण नहीं किया है। इस लिहाज से जमानत खारिज करने को लेकर विशेष अदालत का आदेश काफी रहस्मय व अस्पष्ट नजर आ रहा है। लिहाजा विशेष अदालत के आदेश को रद्द किया जाता है और विशेष अदालत नए सिरे से आरोपी के जमानत आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाता है।
इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी मामले को विशेष अदालत में भेजने के लिए अपनी सहमति दी। विशेष अदालत ने पिछले साल नवलखा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए नवलखा ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।