नर्मदा में गंदगी फैलाने वाले जाएंगे जेल, धारा 136 लागू

नर्मदा में गंदगी फैलाने वाले जाएंगे जेल, धारा 136 लागू

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-23 17:56 GMT
नर्मदा में गंदगी फैलाने वाले जाएंगे जेल, धारा 136 लागू

डिजिटल डेस्क, डिण्डौरी।  नर्मदा में गंदगी फैलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस आशय के आदेश अनिल सोनी, एसडीएम डिण्डौरी ने जारी कर दिए गए हैं। धारा 136 के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, फर्म संचालक को कड़ी कार्रवाई से गुजरना होगा। आदेश में कहा गया है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश की प्रमुख बातें

  • नर्मदा नदी क्षेत्र से 150 मीटर की दूरी पर मुर्गी पालन, मछली व्यवसाय और मटन की दुकानें संचालित किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। नर्मदा क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय अगर संचालित हो रहे है तो उन पर पुलिस कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है।
  • एक सप्ताह के भीतर उक्त प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से दुकान और अपशिष्ठ करने वाले साधनों के अन्य प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से अन्यंत्र हटा लिया जाना चाहिए।
  • नर्मदा जी के जल को भी प्रदूषण से बचाने और शुद्धिकरण के जो प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे है उसके तहत कार्रवाई किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
  • निकट समय में शहर से मिल रहे पांचों नालों को नर्मदा जी में प्रभावित होने से रोके जाने के लिए जो योजना तैयार की जा रही है उस पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के ठेके भी हो चुके है। 

 

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