हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-05 18:10 GMT
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा


डिजिटल डेस्क सीधी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हत्या के आरोपी रामानंद पटेल उर्फ रमा उर्फ सागर पिता मुरली पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बिठौली थाना अमिलिया जिला सीधी को हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 5000 रुपये के अर्थदंड एवं धारा 324 के अधीन 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  
मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण की मॉनीटरिंग पुलिस महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा की जा रही थी तथा समय-समय पर पैरवी किए जाने वाले अभियोजन अधिकारियों को विधिक बिंदुओं पर सहयोग प्रदान किया। मीडिया सेल प्रभारी ने उक्त प्रकरण में जानकारी देते हुए फरियादी प्रवेश कुमार पटेल ने पुलिस सहायता केन्द्र जिला सीधी में प्रथम सूचना इस आशय से दी कि घटना 14 जून 2020 को शाम करीब 7.30 बजे उसके पिता रामायण प्रसाद पटेल नहर में चल रहे ठेकेदारी का काम देखकर अपनी मोटर साईकिल से घर आते समय रास्ते में राजू भारती पिता मोहम्मद लतीफ के घर के सामने बने चबूतरे पर बैठा था। वहीं पर राजू भारती भी बगल में बैठ गया। इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति हेलमेट लगाकर आया एवं लोहे के कट्टे से 4-5 गोली फायर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उसका पिता रामायण पटेल उससे बताए कि बल्मीक उसे मरवा डाला तथा बाद में बताया कि रामानंद पटेल, राजकुमार पटेल, सुरेश पटेल गोली मारे हैं अब मैं नहीं बचूंगा, करीब 8.30 बजे रात उसके पिता की मृत्यु हो गई। उक्त मामले की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना अमिलिया में की गई। थाना अमिलिया के अपराध क्र. 130/15 के अंतर्गत लिखाई गई अनुसंधान के साक्षियों के कथन लिए गए। आरोपीगण बृजेन्द्र पटेल पिता दशरथ पटेल, उमेश पटेल पिता बंशबहोर पटेल, राजकुमार पटेल पिता छोटेलाल पटेल, सुरेश उर्फ रामनिवास पटेल पिता रामनिश्चय पटेल, रामानंद पटेल पिता मुरली पटेल एवं रामकिशुन बंशल पिता बैजनाथ बंशल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया और अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा 22 गवाहों को प्रस्तुत कर आरोप प्रमाणित किए। जिस पर न्यायालय द्वारा मृतक के मामले में मुख्य आरोपी रामानंद पटेल उर्फ रमा उर्फ सागर पिता मुरली पटेल उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम बिठौली थाना अमिलिया जिला सीधी को भादवि की धारा 302 के आरोप में प्रमाणित पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड तथा आहत राजू भारती के संबंध में भादवि की धारा 324 के अधीन 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड तथा आम्र्स एक्ट की धारा 25/27 के अधीन 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा की गई।

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